बुधवार, 1 सितंबर 2021

टैक्स नहीं देते हैं, तब भी करें आयकर रिटर्न फाइल, लोन लेने में और अन्य कार्य में देगा मदद, अंतिम तारीख है 30 सितंबर 2021.




आपकी आय आयकर के दायरे में नहीं आती है, फिर भी आपकाेे रिटर्न फाइल कराना चाहिए। इससे बैंक से ऋण लेने में सहायता मिलती है। रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2021 है। सरकार ने 2.5 लाख रुपये से कम आय वालों को आयकर की सीमा से बाहर रखा है। 2.50 लाख से पांच लाख रुपये तक आय वालों को आयकर के दायर में रखा है, लेकिन सरकार इन लोगो को रिबेट u/s 87A of Income Tax Act ,1961 के तहत देकर इनका टैक्स माफ कर देती है।

पांच लाख रुपये से अधिक आय वालों से इनकम टैक्स स्लैब्स के तहत टैक्स लिया जाता है। 2.50 लाख रुपये से कम आय वालों को रिटर्न दाखिल करना आवश्यक नहीं होता है। इससे अधिक आय वालों को रिटर्न दाखिल करना होता है। बैंक से ऋण लेने या विदेश जाने के लिए वीजा बनाने में आयकर रिटर्न मांगा जाता है। 2.50 लाख से कम आय वालों के पास रिटर्न नहीं होता है। इससे उनको कई प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। 
इसके और भी जगह मांग की जाती है जैसे में की, चालू खाता ( current account ) खोलने में, कुछ credit card देने वाली कंपनी मांगती है। 

अतः इसका यही निष्कर्ष निकलता है की आजकल के डिजिटल युग में Income tax return जरूर फाइल करवाना चाहिए। 

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