CBDT के नोटिफिकेशन के मुताबिक, 31 मार्च 2021 तक किसी भी कंट्रीब्यूशन पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाएगा, लेकिन वित्त वर्ष 2020-21 के बाद पीएफ खातों पर मिलने वाला ब्याज "कर योग्य" (taxable) होगा और उसकी गणना अलग-अलग की जाएगी।
केंद्र सरकार ने नए आय कर नियमों (Income Tax Rules) को अधिसूचित किया है जिसके तहत मौजूदा भविष्य निधि खातों (PF Accounts) को दो अलग-अलग अकाउंट में विभाजित किया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पीएफ पर मिलने वाले ब्याज की गणना के लिए PF अकाउंट में ही एक अलग अकाउंट खुलेगा।
नए नोटिफिकेशन के बाद सभी मौजूदा कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खातों को कर योग्य ( Taxable) और गैर-कर योग्य (Non Taxable) योगदान खातों में विभाजित किया जाएगा।
CBDT के नोटिफिकेशन के मुताबिक, 31 मार्च 2021 तक किसी भी कंट्रीब्यूशन पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, लेकिन वित्त वर्ष 2020-21 के बाद पीएफ खातों पर मिलने वाला ब्याज कर योग्य (Taxable) होगा और उसकी गणना अलग-अलग की जाएगी। वित्त वर्ष 2021-22 और उसके बाद के वर्षों में PF अकाउंट के भीतर ही अलग-अलग अकाउंट होंगे।
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