मई महीने में माफी योजना लाने का फैसला हुआ था । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने मई में लंबित रिटर्न के लिए टैक्सपेयर्स को late fees में राहत प्रदान करने की खातिर एक माफी योजना लाने का फैसला किया था। सभी राज्यों के वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के सदस्य हैं।
टैक्स लायबिलिटी नहीं होने पर लेट फीस 500 रुपये प्रति रिटर्न तक सीमित हुआ । जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 के लिए GSTR - 3B दाखिल ना करने पर उन टैक्सपेयर्स की खातिर लेट फीस 500 रुपये प्रति रिटर्न तक सीमित कर दिया गया है, लेकिन जिन पर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। वहीं टैक्स लायबिलिटी वाले लोगों के लिए, अधिकतम 1,000 रुपये प्रति रिटर्न लेट फी लिया जाएगा, बशर्ते ऐसे रिटर्न 31 अगस्त, 2021 तक दाखिल कर दिए गए हों।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, लेट फीस माफी योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि अब मौजूदा 31 अगस्त, 2021 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2021 कर दी गई है।
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