देनी होगी 1000 रुपये पेनाल्टी
इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 की धारा 234एफ के तहत जो भी करदाता टैक्स फाइलिंग देरी से करता है तो उन सभी को जुर्माना देना होता है, लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये या फिर उससे कम है तो आपको सिर्फ 1000 रुपये या फिर उससे कम ही पेनाल्टी चुकानी होगी.
अभी भी है 25 दिन का समय
आपको बता दें विलंबित आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2022 है यानी आपके पास अभी भी अपना आईटीआर फाइल करने के लिए करीब 25 दिन हैं तो आप फटाफट अपना टैक्स फाइल कर दें. अगर आप इस डेडलाइन तक भी अपना इनकम टैक्स फाइल नहीं कर पाते हैं तो आपको विभाग की ओर से नोटिस भेजा जाएगा.
कब कितना लगेगा जुर्माना?
साल 2017-18 से देशभर में विलंबित आईटीआर फाइल करने का कॉन्सेप्ट लागू है. अगर किसी भी व्यक्ति ने 31 जुलाई के बाद आईटीआर दाखिल किया है तो 5,000 रुपये का जुर्माना लागू होगा. हालांकि, अगर विलंबित आईटीआर 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच दाखिल किया गया है तो तब 10,000 रुपये का जुर्माना लागू होगा.
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