माल और सेवा कर (GST) के लिए प्रौद्योगिकी सुविधाओं का प्रबंधन करने वाले GSTN ने करदाताओं के लिए जारी एक परामर्श में कहा है कि केंद्रीय जीएसटी नियमों के तहत नियम-59 (6), एक सितंबर 2021 से अमल में आ जायेगा। यह नियम GSTR -1 दाखिल करने में प्रतिबंध का प्रावधान करता है।
नियम के अनुसार, यदि किसी पंजीकृत कारोबारी ने पिछले दो महीने के दौरान फार्म GSTR-3B में रिटर्न नहीं भरी है तो ऐसे पंजीकृत व्यक्ति को माल या सेवाओं या दोनों की दी गई आपूर्ति का विवरण फॉर्म GSTR-1 में दाखिल करने की मंजूरी नहीं मिलेगी। ऐसे कारोबारी जो तिमाही(Quarterly) रिटर्न दाखिल करते हैं, यदि उन्होंने पिछली कर अवधि के दौरान फार्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न नहीं भरी है तो उनके लिये भी GSTR-1 दाखिल भरने पर रोक होगी।
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