बता दें कि अगर किसी टैक्सपेयर (Taxpayers) ने पिछले 2 वर्षों में TDS दाखिल नहीं किया है और प्रत्येक वर्ष TDS की कटौती 50,000 रुपये से अधिक है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ITR दाखिल करते समय अधिक शुल्क वसूल रहा है. यह नियम 1 जुलाई से ही लागू कर दी गई है। नए नियमों के अनुसार जिन लोगों ने ITR फाइल नहीं किया है उनके लिए 1 जुलाई से TDS और TCS की दरें 10 से 20 फीसदी होंगी, तो पहले 5 से 10 फीसदी थी।
लिस्ट से नाम कैसे हटाएं?
क्या कोई व्यक्ति जिस पर अधिक TDS लागू है, उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों की सूची से हटा सकता है?
जी हां, ऐसा व्यक्ति अपना नाम सूची से हटा सकता है और वित्तीय वर्ष के बाकी महीनों में उच्च TDS/TCS से बच सकता है। यह वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर दाखिल करके किया जा सकता है। सर्कुलर के अनुसार, “यदि कोई निर्दिष्ट व्यक्ति निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आय की वैध रिटर्न (फाइल और सत्यापित) दाखिल करता है, तो उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों की सूची से हटा दिया जाएगा. यह दाखिल करने की नियत तारीख पर किया जाएगा. निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आय की वापसी या वैध रिटर्न (फाइल और वेरिफिकेशन) के एक्चुअल फाइलिंग डेट के बाद उसे हटा दिया जाएगा।
ITR फाइलिंग की लास्ट डेट 30 सितंबर, 2021
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2021 है। अगर एक्सपर्ट की मानें तो कोई व्यक्ति को दो वित्त वर्ष के बाद, आयकर रिटर्न दाखिल करने और वेरिफिकिशन या समाप्ति के बाद ही निर्दिष्ट सूची से बाहर रखा जाएगा। इस तरह एक बार जब आपने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है, तो आप उसे वेरिफाइड कर लें। अगर आपने उस समय तक अपना ITR दाखिल और सत्यापित कर लिया है तो आपका नाम 30 सितंबर, 2021 के बाद हटा दिया जाएगा।
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