Tax न देने वालों को पोर्टल ही भेज देगा नोटिस, अंतिम तारीख तक टैक्स जमा नहीं करने वालों को चार दिन बाद से मिलने लगेगा नोटिस।
Latest GST Rule हर महीने निर्धारित समय पर टैक्स नहीं जमा करने वाले व्यापारियों को जीएसटीएन पोर्टल ही नोटिस भेज देगा। जवाब नहीं मिलने की दशा में पोर्टल के माध्यम से ही सीधे कर निर्धारण भी कर दिया जाएगा।
जीएसटी में व्यापारियों को हर महीने की 20 तारीख तक टैक्स जमा करना होता है।
हर महीने निर्धारित समय पर टैक्स नहीं जमा करने वाले व्यापारियों को जीएसटीएन पोर्टल ही नोटिस भेज देगा। जवाब नहीं मिलने की दशा में पोर्टल के माध्यम से ही सीधे कर निर्धारण भी कर दिया जाएगा। यह नोटिस टैक्स जमा करने की तय तिथि के चार दिन बाद चला जाएगा। एडिशनल कमिश्नर (जीएसटी) वाणिज्यकर मुख्यालय अशफाक अहमद की तरफ से इस संबंध में सभी जोनल एडिशनल कमिश्नर को 17 अगस्त को आदेश जारी किया गया है।
माना जा रहा है कि नई व्यवस्था से अधिकारियों पर काम का दबाव कुछ कम जरूर होगा, लेकिन व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हालांकि एक दिक्कत यह भी है कि ज्यादातर कारोबारियों के पंजीयन में उनके चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) अथवा अधिवक्ताओं की आइडी लगी है। ऐसे में आशंका है कि नोटिस सीधे ज्यादातर व्यापारियों के पास नहीं पहुंच पाएगा। अगर सीए एवं अधिवक्ताओं ने संबंधित व्यापारियों को नोटिस के बारे में नहीं बताया तो 15 दिनों में जवाब नहीं देने पर सीधे टैक्स का निर्धारण कर दिया जाएगा।
जीएसटी में व्यापारियों को हर महीने की 20 तारीख तक टैक्स जमा करना होता है। बहुत से व्यापारियों द्वारा निर्धारित समय पर टैक्स नहीं जमा किया जाता है। किन व्यापारियों ने समय से टैक्स नहीं भरा है, इसकी जानकारी वाणिज्यकर विभाग के अधिकारियों को तब होती है जब वह पोर्टल पर जांच करते हैं। इसके बाद व्यापारियों को टैक्स जमा करने के लिए नोटिस भेजा जाता था। अब व्यवस्था बदल गई है। पोर्टल से स्वत: व्यापारियों को नोटिस जाएगा।
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